ओडिशा

Odisha:लड़की के साथ दो बार दुष्कर्म के बाद हत्या, मददगार बना हैवान

Sarita
28 Feb 2026 11:08 AM IST
Odisha:लड़की के साथ दो बार दुष्कर्म के बाद हत्या, मददगार बना हैवान
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Odisha ओडिशा: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में एक भयानक घटना सामने आई है। एक 23 साल की महिला के साथ एक ही दिन में दो अलग-अलग जगहों पर रेप किया गया और फिर उसे चार मंजिला बिल्डिंग से फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें किडनैपिंग, रेप और मर्डर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 22 फरवरी की है। 22 फरवरी को सुबह करीब 10:00 बजे, महिला अपने बॉयफ्रेंड सोमनाथ ओझा के साथ शादी करने के इरादे से भाग गई थी। ओझा उसे शादी का वादा करके जगतसिंहपुर के सरला मंदिर ले गया था। वहां पहुंचने पर, आरोपी उसे एक सुनसान इलाके में ले गया, उसके साथ रेप किया और फिर रहमा बस स्टॉप पर छोड़कर भाग गया।
घटना के बाद, महिला काफी देर तक रहमा बस स्टॉप पर अकेली और परेशान रही। इसी बीच, एक युवक मोटरसाइकिल पर आया, जिसकी पहचान झारखंड के धनबाद के रहने वाले शुभम कुमार सिंह के तौर पर हुई। महिला को अकेला देखकर उसने मदद की पेशकश की। पुलिस के मुताबिक, उसने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। फिर वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर पारादीप में अपने किराए के घर ले गया। पुलिस सुपरिटेंडेंट अंकित कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी आदमी महिला को अपने किराए के घर की छत पर ले गया और उसके साथ फिर से रेप किया। फिर, सबूत मिटाने और जुर्म छिपाने की कोशिश में, उसने उसे चार मंजिला इमारत की छत से धक्का दे दिया। महिला की तुरंत मौत हो गई। अगली सुबह उसकी बॉडी मिली।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जब महिला 22 फरवरी की रात घर नहीं लौटी, तो उसके भाई ने 23 तारीख को तिरतोल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 23 फरवरी को महिला की बॉडी मिलने के बाद, अननैचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया। इसके बाद, 25 फरवरी को भाई ने पारादीप मॉडल पुलिस स्टेशन में अपनी बहन पर रेप और मर्डर का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 87, 75(2), 79, 69, और 64(2)(m) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी प्रेमी सोमनाथ ओझा पर IPC की धारा 140(3), 103(1), 64(1), 64(2)(l), और 238 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आरोपी मोटरसाइकिल सवार शुभम कुमार सिंह, जिसने रेप और मर्डर भी किया, पर IPC की धारा 140(3), 103(1), 64(1), 64(2)(l), और 238 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच के तहत आरोपी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच चल रही है और ऑटोप्सी रिपोर्ट समेत सभी सबूत जांच में शामिल कर लिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से इलाके में बहुत गुस्सा है और लोगों में गुस्सा है। पुलिस ने जनता को भरोसा दिलाया है कि मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
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